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MP Online Bill - Rahul Vishwakarma

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रसीद संख्या: MP2026-8941
दिनांक एवं समय: 06/08/2026
👤 ग्राहक एवं आवेदन की जानकारी
⚙️ संशोधन प्रकार (SANSODHAN TYPE)
💳 डिजिटल कार्ड एवं विभाग अनुसार सेवा (DEPARTMENT SERVICES)
✍️ अन्य सेवा / विवरण (Custom Service Description)
💰 सेवा शुल्क विवरण (Charges Calculation)
कुल देय शुल्क (Total Amount): ₹0
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रविवार, 2 अगस्त 2026

मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना अप्लाई ऑनलाइन

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मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना 

( मध्य प्रदेश में "मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना") मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के उन गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी पहल है, जिनके पास रहने के लिए अपनी जमीन नहीं है। इसके तहत सरकार पात्र परिवारों को घर बनाने के लिए पूरी तरह निशुल्क आवासीय भूखंड (प्लॉट) प्रदान करती है। 


योजना की मुख्य बातें:
  • निशुल्क जमीन: पात्र परिवारों को सरकार द्वारा पूरी तरह से मुफ्त जमीन (आमतौर पर 30 से 60 वर्ग मीटर तक का प्लॉट) आवंटित की जाती है。 
  • संयुक्त पट्टा: भूखंड का पट्टा (मालिकाना हक) परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी के नाम संयुक्त रूप से जारी किया जाता है。
  • पात्रता: आवेदक के पास कोई स्वतंत्र घर नहीं होना चाहिए, परिवार की कुल आय सीमित होनी चाहिए, और उनके पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए。 
अन्य लाभ: इस योजना के माध्यम से जमीन पाने वाले परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) जैसी अन्य योजनाओं के तहत घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है。 

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का लाभ लेने के लिए वही परिवार पात्र (Eligible) माने जाते हैं जो निम्नलिखित सभी शर्तों को एक साथ पूरा करते हैं:

मुख्य पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
  • मूल निवासी: आवेदक अनिवार्य रूप से मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए. 
  • ग्रामीण क्षेत्र का निवासी: योजना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है. जिस गांव में प्लॉट चाहिए, वहां की विदेशी/मतदाता सूची (Voter List) में आवेदक का नाम होना चाहिए
  • बेघर परिवार: आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए कोई भी पक्का मकान या खुद का प्लॉट नहीं होना चाहिए 
  • सीमित कृषि भूमि: परिवार के पास कुल मिलाकर 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए. 
राशन पर्ची धारक: परिवार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) दुकान से राशन लेने के लिए पात्रता पर्ची (Ration Card) होनी चाहिए. 

कौन इस योजना के लिए पात्र नहीं है? (Disqualifications)
अगर आपके परिवार में नीचे दी गई कोई भी बात लागू होती है, तो आप आवेदन नहीं कर सकते: 
  • परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता (Income Tax Payee) हो.
  • परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी (Government Service) में कार्यरत हो. 

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों और जानकारियों की आवश्यकता होगी:
आवश्यक दस्तावेज और विवरण (Required Documents & Details)
  • समग्र आईडी (Samagra ID): आवेदक की व्यक्तिगत समग्र आईडी और पूरे परिवार की संयुक्त समग्र आईडी.
  • आधार कार्ड (Aadhar Card): आवेदक और परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड (यह आपके समग्र आईडी से लिंक होना चाहिए).
  • राशन कार्ड (Ration Card): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की पात्रता पर्ची या राशन कार्ड.
  • मोबाइल नंबर (Mobile Number): आधार कार्ड और समग्र आईडी से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर, जिस पर ओटीपी (OTP) आ सके.
  • जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate): यदि आप अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी से आते हैं.
  • निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate): मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण (स्व-घोषणा या डिजिटल प्रमाण पत्र). 
आवेदन के समय ध्यान रखने योग्य बातें
  • आवेदन पूरी तरह से नि:शुल्क (Free) होता है.
  • आपको किसी भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल उनकी संख्या (Number) और जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होती है.
  • सभी डेटा आपके समग्र आईडी के माध्यम से ऑटो-पॉप्युलेट (अपने आप फेच) हो जाता है. 

मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना को अप्लाई करने के लिए नीचे क्लिक बटन( Register Now )पर क्लिक करे क्लिक करते ही आप मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना का अप्लाई पोर्टल खुल जाएगा