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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एक सरकारी स्कीम है जो अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स (UW) के बुढ़ापे में सुरक्षा और सोशल सिक्योरिटी के लिए है।
अनऑर्गनाइज़्ड वर्कर्स (UW) ज़्यादातर घर से काम करने वाले, रेहड़ी-पटरी वाले, मिड-डे मील वर्कर, सिर पर बोझा ढोने वाले, ईंट भट्टे पर काम करने वाले, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू काम करने वाले, धोबी, रिक्शा चलाने वाले, ज़मीनहीन मज़दूर, खुद का अकाउंट चलाने वाले, खेती करने वाले, कंस्ट्रक्शन वर्कर, बीड़ी वर्कर, हैंडलूम वर्कर, लेदर वर्कर, ऑडियो-विजुअल वर्कर या ऐसे ही दूसरे कामों में लगे हुए हैं। देश में ऐसे लगभग 42 करोड़ अनऑर्गनाइज़्ड वर्कर हैं।
यह एक वॉलंटरी और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, जिसके तहत बेनिफिशियरी को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने कम से कम 3000 रुपये की पक्की पेंशन मिलेगी और अगर बेनिफिशियरी की मौत हो जाती है, तो बेनिफिशियरी के पति/पत्नी को फैमिली पेंशन के तौर पर पेंशन का 50% हिस्सा मिलेगा। फैमिली पेंशन सिर्फ़ पति/पत्नी के लिए है।
- स्कीम के मैच्योर होने पर, एक व्यक्ति को Rs. 3000/- की मंथली पेंशन मिलेगी। पेंशन अमाउंट पेंशन होल्डर्स को उनकी फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है।
- यह स्कीम अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर के वर्कर्स के लिए एक ट्रिब्यूट है, जो देश के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) में लगभग 50 परसेंट का योगदान देते हैं।
- 18 से 40 साल की उम्र के एप्लिकेंट्स को 60 साल की उम्र तक हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये तक का कंट्रीब्यूशन करना होगा।
- आवेदक की उम्र 60 साल होने पर, वह पेंशन की रकम क्लेम कर सकता है। हर महीने एक तय पेंशन रकम उस व्यक्ति के पेंशन अकाउंट में जमा हो जाती है।
- न्यूनतम पेंशन: 60 वर्ष पूरे होने के बाद हर महीने ₹3,000 की पक्की पेंशन मिलती है।
- बराबर का योगदान: लाभार्थी जितना पैसा हर महीने जमा करता है, उतना ही योगदान सरकार भी करती है]
- आयु: जुड़ने के समय उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- कमाई: महीने की कुल कमाई ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए।
- अन्य लाभ नहीं: श्रमिक EPFO, ESPS या NPS का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) में पंजीकरण के लिए केवलआधार कार्ड, बचत या जनधन बैंक खाता पासबुक, और एक सक्रिय मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है।आवश्यक दस्तावेजों की सूची
- आधार कार्ड: आवेदक की पहचान और उम्र के सत्यापन के लिए।
- बैंक खाता पासबुक: बचत खाता या जनधन खाता (जिसमें IFSC कोड साफ लिखा हो)।
- मोबाइल नंबर: पंजीकरण के समय ओटीपी (OTP) सत्यापन के लिए।
महत्वपूर्ण बातें - ऑटो-डेबिट सहमति: आपको बैंक से हर महीने प्रीमियम कटने के लिए एक सहमति पत्र (Consent Form) पर हस्ताक्षर करने होंगे।
- कोई अन्य दस्तावेज नहीं: इस योजना के लिए किसी भी आय प्रमाण पत्र या राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है।


