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आपको बता दें कि अभी तक किसी भी वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर उसे फिटनेस सर्टिफिकेट देने पर रोक थी. लेकिन 15 अक्टूबर को परिवहन आयुक्त ने एक आदेश जारी कर बिना HSRP वाले सभी वाहनों के आरटीओ (RTO) में होने वाले कई जरूरी कामों पर भी रोक लगा दी थी. फिलहाल परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी होने के आदेश को वापस ले लिया है.
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क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट?
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) एक होलोग्राम स्टीकर होता है, जिस पर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है. यह नंबर प्रेशर मशीन से लिखा जाता है. प्लेट पर एक तरह का पिन होगा जो आपके वाहन से जोड़ेगा. यह पिन एक बार आपके वाहन से प्लेट को पकड़ लेगा तो यह दोनों ही तरफ से लॉक होगा और किसी से नहीं खुलेगा.
जानिए किस वाहन पर कौन से रंग का स्टीकर लगेगा
हल्के नीले रंग का स्टीकर पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए तय किया गया है. वहीं, डीजल से चलने वाली गाड़ियों के लिए नारंगी रंग का स्टीकर लगाना अनिवार्य किया गया है. अधिकारी बताते हैं कि इसका मकसद वाहनों की दूर से ही पहचान सुनिश्चित करना है. बता दें कि दिल्ली में 2012 से एचएसआरपी लगाई जा रही है, लेकिन रंगीन स्टीकर 2 अक्टूबर 2018 से सभी नए वाहनों में लगाया जा रहा है. इस हिसाब से यह सभी कारों में लगाया जाना है, जबकि एचएसआरपी 2012 से पहले की कारों व दो पहिया वाहनों में लगाई जानी है
क्यों वाहनों के लिए है जरूरी
हर HSRP इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि वाहन के इंजन नंबर और चेसिस नंबर सहित उसकी सभी जरूरी डीटेल्स एक केंद्रीकृत डेटाबेस में स्टोर रहती हैं। अगर वाहन चोरी हो जाता है तो इसे ट्रैक करने के लिए 10 अंकों का पिन और स्टोर्ड डेटा काम आता है। अगर HSRP लगा हुआ वाहन चोरी होता है तो इसे आसानी से ट्रैक किया जा सकता है साथ ही इसकी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता है।
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवेज (MoRTH) की तरफ से सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को लगाना अनिवार्य कर दिया है। बीते मंगलवार से दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ऐसे वाहनों के चालान करने शुरू कर दिए हैं जिनमें HSRP नहीं लगी हुई है। आपको बता दें कि संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत उल्लंघन करने वालों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाना चाहिए, लेकिन अभी जुर्माने को कम करके नियमों का पालन नहीं करने वालों से 5,500 रुपये का फाइन वसूला जा रहा है। बहुत से लोगों को HSRP को लेकर कई सवाल हैं, ऐसे में इस खबर के माध्यम से हम आज आपको हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से जुड़े हर सवाल का जवाब देने जा रहे हैं।
जानें क्या है HSRP ?
अगर अभी तक आप नहीं जान पाएं हैं कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) क्या है तो आज हम आपको इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। HSRP एल्युमीनियम की बनी हुई एक प्लेट है। ये ख़ास नंबर प्लेट नॉन यूजेबल लॉक से आपके वाहन के ऊपर लगा दी जाती है जिसे निकाला नहीं जा सकता है। रजिस्ट्रेशन प्लेट के ऊपर बाएं कोने पर अशोक चक्र का क्रोमियम-आधारित नीले रंग का हॉट स्टैंप होलोग्राम लगा होता है। ये होलोग्राम 20X20 mm का होता है। इस प्लेट के निचले बाएं कोने में एक 10-अंक का लेजर इंग्रेव्ड पिन (स्थायी पहचान संख्या) होता है। इस नंबर प्लेट के कोने राउंड होंगे। HSRP किसी आम नंबर प्लेट से काफी अलग और ईजी एक्सेसेबल है।
क्यों वाहनों के लिए है जरूरी
बहुत से लोगों के मन में अभी भी ये सवाल होगा कि आखिर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) में ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से इसे सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये ख़ास रजिस्ट्रेशन प्लेट आपके वाहनों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बनाती। दरअसल HSRP को नॉन रिमूवेबल स्नैप-ऑन-लॉक से आपके वाहन पर जाम कर दिया जाता है जिसकी वजह से इसे बदला नहीं जा सकता है। ऐसा आमतौर पर देखा जाता है कि वाहन चोरी की घटनाओं में सबसे पहले नंबर प्लेट बदल दी जाती है जिसकी वजह से इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है।
क्या हैं इसके फायदे
हर HSRP इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि वाहन के इंजन नंबर और चेसिस नंबर सहित उसकी सभी जरूरी डीटेल्स एक केंद्रीकृत डेटाबेस में स्टोर रहती हैं। अगर वाहन चोरी हो जाता है तो इसे ट्रैक करने के लिए 10 अंकों का पिन और स्टोर्ड डेटा काम आता है। अगर HSRP लगा हुआ वाहन चोरी होता है तो इसे आसानी से ट्रैक किया जा सकता है साथ ही इसकी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता है।
कितनी है कीमत
अगर आपके मन में HSRP की कीमत को लेकर सवाल है तो बता दें कि इसकी कीमत राज्यों के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है। टू-व्हीलर वाहनों के लिए HSRP की कीमत ₹495 रुपये तो वहीं फोर-व्हीलर के लिए इसकी कीमत लगभग ₹1,100 रुपये होगी। वहीं कलर कोडेड स्टिकर की बात करें तो इसके लिए ₹100 रुपये की कीमत चुकानी पड़ेगी।
यहां से कर सकते हैं अप्लाई
अप्लाई अगर आप खुद घर बैठे करना चाहते है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके कर सकते हैं।
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- इसके बाद आप होमपेज पर मौजूद High Security Registration Plate With Colour Sticker विकल्प दिखेगा.
- यहाँ आप इसके नीचे Book के विकल्प पर क्लिक कर दें.

- इसके बाद आपके सामने Booking Details का पेज खुल जाएगा, यहाँ आप अपने राज्य का नाम, चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, कैप्चा कोड आदि दर्ज करें.

- इसके बाद सभी इस फॉर्म के तहत सभी डिटेल्स भलीभांति भरें, और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें.
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहाँ आप OTP के जरिए अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं.

- अब आपके सामने नंबर प्लेट को डिलीवर करने के 2 विकल्प दिखेंगे, जिसमें पहला विकल्प Home Delivery तथा दूसरा विकल्प Dealer Appointment का होता है.
- अगर आप पहले विकल्प Home Delivery का विकल्प चुनते हैं, तो आपको शुल्क देना पड़ेगा.

- इसके बाद आप इस विकल्प पर क्लिक कर दें.
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहाँ आप अपना एरिया पिन कोड दर्ज करें.

- ऐसे में अगर आपका एरिया सेवा के दायरे में आता है, तो आप भुगतान करके अपने पते पर ही नंबर प्लेट मंगवा सकते हैं.
- अन्यथा नहीं है, तो आप Dealer Appointment पर क्लिक करें.

- अब आप यहाँ अपने राज्य, जिले और कोड का चयन करें.
- इसके बाद आपके सामने आपके एरिया के सारे डीलर्स की लिस्ट आ जाएगी, आप अपने पसंद के डीलर्स के विकल्प पर क्लिक करके कन्फर्म के विकल्प पर क्लिक कर दें.

- अब आप नए पेज पर डीलर्स Appointment पर क्लिक करें, और अपने मनपसंद डेट का चुनाव करें, और Confirm & Proceed पर क्लिक करें.
- अब नए पेज पर HSRP Fees का भुगतान करें, और सफल भुगतान के बाद अपनी रसीद प्राप्त करें.
इसके बाद तय समय पर आप अपनी रसीद के साथ डीलर के पास पहुँचकर अपनी HSRP लगवा लें.
ऐसे ही जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट से जुड़े रहे धन्यवाद 🙏
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