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बुधवार, 21 अगस्त 2024

आवासीय जमीन का पट्टे के लिए अप्लाई ऑनलाइन

 


मध्यप्रदेश राज्य में सरकारी जमीन का पट्टा


मध्यप्रदेश राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने भूमि का पट्टा ऑनलाइन बनवाने की प्रक्रीया शुरू कर दी हैं. यदि आपके पूर्वज 2 अक्टूबर 1959 से जिस भूमि पर काबिज हैं. वे लोग पट्टे के लिए आवेदन कर सकते हैं. अब मध्यप्रदेश राज्य के राजस्व विभाग पूरी तरह से डिजिटल हो गया हैं. आप पट्टे के लिए अपने घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

पट्टे वाली जमीन पर सरकार का अधिकार होता हैं. सरकार पट्टेवाली जमीन को लोगो को कुछ समय के लिए किसी विशेष कार्य उद्देश्य के लिए देती हैं. जब पट्टे का समय पूरा हो जाता हैं. तब पट्टे को फिर से नवनीकरण करना पड़ता हैं. पट्टाधारक पट्टेवाली जमीन का मालिक नहीं होता हैं. वह पट्टे वाली जमीन को खरीद बेच नहीं कर सकता हैं.

मध्यप्रदेश राज्य में सरकारी जमीन का पट्टा ऑनलाइन कैसे बनाएं?

मध्यप्रदेश राज्य में सरकारी जमीन का पट्टा ऑनलाइन बनाने के किए इसे दिए गए लिंक पर क्लिक करने 👇🏻


ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा 👇🏻




Step 01 – आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जाता हैं. इस फॉर्म में आपसे कुछ जानकारियों को भरने के लिए कहा जाता हैं. जैसे – भूमि का विवरण में आपको अपने जिला, सब डिवीज़न, तहसील, आर.आई. सर्किल, पटवारी हल्का, ग्राम और कोर्ट / न्यायालय को सेलेक्ट करना हैं.

Step 02 – अब आपको आवेदकों और सीमाओ का विवरण को सही से भरना हैं.

Step 03 – अब आपको यहाँ पर जमीन से संबंधित कुछ दस्तावेज़ माँगा जाता हैं. उन सभी दस्तावेज़ को आपको यहाँ पर अपलोड करना हैं. फिर चेक बॉक्स को चेक करके “सेव करें” को क्लिक करें.

Step 04 – सेव करते ही आपका आवेदन हो जाता हैं. आपको यहाँ पर एक आवेदन संख्या के साथ पावती रसीद भी मिलता हैं. इस पावती रसीद में आवेदन का सभी विवरण होता हैं. और यह भी लिखा होता हैं. की आपको सभी मूल प्रति दस्तावेज़ के साथ राजस्व न्यायालय कार्यालय में कब जाना हैं. दिए गए तारीख को कार्यालय में सभी मूल दस्तावेज़ के साथ जाएँ. आपकी सभी दस्तावेज़ की जाँच की जाती हैं. यदि आप योग्य पाए जाते हैं. तो आपको पट्टा आवंटित कर दिया जाता हैं.